आरटीआई के लिए सूचना का अधिकार खड़ा है और संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 19 (1) के तहत जो हर नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और पता है कि कैसे सरकार काम करती है, क्या भूमिका अदा करता है, क्या इसका कार्य कर रहे हैं और इतने पर अधिकार रखते हैं।
सूचना का अधिकार अधिनियम के एक लोक प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जानकारी के लिए उपयोग करने का अधिकार प्रदान करता है। मामले में, आप पहले केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) अपील / शिकायत दर्ज कर सकते जानकारी के लिए उपयोग से इनकार कर दिया है सीआईसी ऑनलाइन का उपयोग
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